: मानहानि की सजा होगी कम्युनिटी सर्विस BNS 2023
Tue, Jun 18, 2024
BNS( भारतीय न्याय संहिता) में छोटे अपराध (जिनका प्रभाव न्यून हो) में सजा के तौर पर लोगों को सामुदायिक सेवा (कम्युनिटी सर्विस) देनी होगी ।
कम्युनिटी सर्विस में सार्वजनिक स्थलों की सफाई, वृक्षारोपण, एवं राज्य निर्मित आश्रय स्थलों पर सेवा देनी पड़ेगी।
BNS में आपराधिक मानहानि के मामलों में कम्युनिटी सर्विस को वैकल्पिक सर्विस के तौर पर रखा गया है । वही, IPC मे आपराधिक मुकदमों में कम से कम 2 साल जेल की सजा का प्रावधान था ।
BNS में सरकारी कर्मचारी द्वारा गैर कानूनी काम, आत्महत्या करने का प्रयास,
सार्वजनिक जगहों पर नशा करने के मामलों में भी कम्युनिटी सर्विस को प्रावधानों में शामिल किया गया है ।
छोटी मोटी चोरी (5000 रूपए से कम) करने के जुर्म मे सामुदायिक सेवा करने की सजा मिल सकती है
। BNS 2023, लागू 1 जुलाई 2024 में मानहानि 356(1), मानहानि की सजा 356(2)
: *01 जुलाई 2024 से BNS मे रेप, दंगा, दहेज में महत्वपूर्ण नये प्रावधान*
Mon, Jun 17, 2024
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✍️😊याद कर लीजिये👍🏻*
*01 जुलाई 2024 से BNS मे महत्वपूर्ण नये प्रावधान*
*रेप और पॉक्सो*- बीएनएस 65 और 4 पॉक्सो (कम से 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास, जुर्माना)
हत्या- बीएनएस 103 (1)- मृत्युदंड या आजीवन कारावास।
*मॉब लिंचिंग*- बीएनएस 103 (2)- पांच से अधिक लोगों का ग्रुप मिलकर जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा को लेकर हत्याएं करता है, ऐसे ग्रुप के हर एक सदस्य को दोष साबित होने पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा।
*किडनैपिंग*- बीएनएस 137- कम से कम सात साल और इससे अधिक की सजा, जुर्माना भी
फिरौती के लिए किडनैपिंग- बीएनएस 140 (2) मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा।
*स्नैचिंग*- बीएनएस 304 – कम से कम तीन साल की सजा और जुर्माना।
*दंगा*- बीएनएस की धारा 189/190/191/192/324/117/57/61/3(5)- कम से कम 7 साल की सजा।
*दहेज के लिए हत्या*- बीएनएस 80 (2) – कम से कम सात साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा।
*हत्या की कोशिश*- बीएनएस 109- मृत्युदंड या आजीवन कारावास।
*पहले की FIR: FIRST INFORMATION REPORT (धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत) 01 जुलाई से FIR: FIRST INFORMATION REPORT (धारा 173 बीएनएनएसएस के अंतर्गत) एफआईआर का बाकी फॉर्मेट उसी तरह का दिखेगा।*
: *भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Sun, Jun 16, 2024
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भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद:-*
अनुच्छेद 1 संघ क्षेत्र।
अनुच्छेद 5 -11 नागरिकता से संबंधित
अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत
अनुच्छेद 39 से महिला व पुरुष समान कार्य के लिए सम्मान वेतन
अनुच्छेद 39 (क) सामान्य निशुल्क शिक्षा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत
अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता
अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा
अनुच्छेद 51 (क) मूल कर्तव्य
अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति
अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया
अनुच्छेद 63 भारत का राष्ट्रपति
अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा समाज रानी याचिका
अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह करने के लिए उपाध्याय उपाध्याय
अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति
अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी
अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य
अनुच्छेद 79 संसद का गठन
अनुच्छेद 80 राज्य सभा का गठन
अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना
अनुच्छेद 84 संसद सदस्य की अर्हता
अनुच्छेद 85 लोकसभा का विघटन
अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदस्य को संबोधित करना
अनुच्छेद 87राष्ट्रपति का विशेष अभी भाषण
अनुच्छेद 89 राज्यसभा की सभापति और उपसभापति
अनुच्छेद 100 गणपूर्ति
अनुच्छेद 110 धन विधेयक से
अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय वितरण केंद्र संबंधित।
अनुच्छेद 123 संसद के द्वारा अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद 124 से उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन।
अनुच्छेद 139 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना।
अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श की करने के राष्ट्रपति की शक्ति
अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक।
अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल
अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ
अनुच्छेद 165 राज्य का अधिवक्ता
अनुच्छेद 168 में राज्य के विधान मंडलों का गठन
अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना
अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य संबंध
अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 226 से उच्च न्यायालय द्वारा कुछ रेट जारी करना
अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
अनुच्छेद 243 (क) ग्राम पंचायत ग्राम सभा
अनुच्छेद 243 (ख) पंचायत का गठन
अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद से संबंधित
अनुच्छेद 280 वित्त विधेयक
अनुच्छेद 300 (क) विधि के प्राधिकरण संपत्ति का अधिकार से वंचित ने किया जाना
अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित
अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित
अनुच्छेद 326 लोक सभा और राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचनों का भविष्य का अधिकार पर होना
अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
अनुच्छेद 338 (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्गआयोग
अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा
अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात
अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन
अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात
अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति।