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संदिग्ध खाद्य वस्तुओं की शिकायत तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, : भोपाल: खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, कई प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लिए गए

Ashwani Kumar Sinha

Tue, Jun 24, 2025

📰 भोपाल: खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्यवाही, कई प्रतिष्ठानों से खाद्य नमूने लिए गए
दिनांक: 24 जून 2025 | स्थान: भोपाल

आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा स्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य उत्पादन, विक्रय और संग्रहण सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर भोपाल श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर आज खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा भोपाल के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण कर खाद्य नमूने एकत्रित किए गए।

अभिहित अधिकारी श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई इस कार्यवाही में शहर के नामी रेस्टोरेंट, रिटेल स्टोर और खाद्य निर्माण इकाइयों से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नमूने लिए गए।

🔍 लिए गए प्रमुख नमूने:

  • डी मार्ट फूडप्लाज़ा से सामान्य निरीक्षण

  • बिलिंक कॉमर्स प्रा. लि. (ब्लैकेट) से सूजी व मूंगफली दाना

  • ईश्वर बेकरी (इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा) से मैदा

  • मिलन रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग, एमपी नगर से राजभोग मिठाई (शिकायत के आधार पर)

  • जेडीए कैंटीन, गांधी मेडिकल कॉलेज से स्लाइस ब्रेड व बेसन

  • तारा मेडिकल, कोलार से लैक्टोजन

  • सिद्धि विनायक रिटेल, बावड़िया कला से नमकीन

  • बेगीस बर्गर, बावड़िया कला से यूज्ड कुकिंग ऑयल

  • प्रतिमा सुपर स्टोर्स, गुलमोहर से सरसों तेल

  • ऑप्टिकल हेल्थ सॉल्यूशन प्रा. लि., कोलार से नेस्टले सेरेलेक

  • माउंटेन सेफ रेस्टोरेंट से पनीर व आटा

  • ब्राउनी बॉइट्स, नर्मदापुरम रोड से कढ़ाई के तेल

  • बेल्स हॉस्पिटल, बावड़िया कला से व्हे प्रोटीन

⚖️ तत्काल कार्रवाई:

निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में गंदगी, अस्वच्छ उत्पादन, लाइसेंस का प्रदर्शन न होना, एवं फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का अभाव जैसे गंभीर लापरवाहियां सामने आईं।
इन मामलों में FSSAI अधिनियम की अनुसूची-4 के तहत धारा 32 के नोटिस जारी किए गए हैं तथा संबंधित प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

🧪 प्रयोगशाला परीक्षण:

सभी खाद्य नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है।
जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाए जाने वाले प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

🌧️ मानसून विशेष सतर्कता:

वर्षा ऋतु को देखते हुए अधिकारियों ने सभी खाद्य विक्रेताओं एवं निर्माताओं को साफ-सफाई बनाए रखने, सुरक्षित भंडारण एवं शुद्ध सामग्री के उपयोग के निर्देश दिए हैं।


📌 यह कार्रवाई श्री पंकज श्रीवास्तव, मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समन्वित की गई। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे संदिग्ध खाद्य वस्तुओं की शिकायत तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को दें, ताकि स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों से बचा जा सके।

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