उपभोक्तावाद के जाल से सावधान रहने का आग्रह किया। : ग्राहक जागरण पखवाड़े के अंतर्गत बाबूलाल गौर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल में
Ashwani Kumar Sinha
Fri, Dec 12, 2025
भोपाल। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा ग्राहक जागरण पखवाड़े के अंतर्गत बाबूलाल गौर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल में 12 दिसंबर 2025 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर केंद्रित व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के माध्यम से किया गया।
कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजय जैन ने अतिथियों का स्वागत करते हुए उपभोक्ता जागरूकता को समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता बताया। मुख्य वक्ता श्री दीपकबाबू श्रीवास्तव ने ग्राहक एवं उपभोक्ता शब्दों के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत मूलतः ग्राहक संस्कृति वाला देश है, पर औपनिवेशिक प्रभावों के कारण उपभोक्तावाद बढ़ा है। उन्होंने भ्रामक विज्ञापनों, खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा प्लास्टिक बोतल में रखे पानी से होने वाले खतरों पर विस्तार से चेताया। उन्होंने बताया कि “बिका हुआ माल वापस नहीं होगा” जैसी पंक्तियाँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत हैं।
उन्होंने 2019 अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं—केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, त्रिस्तरीय विवाद प्रतितोष आयोग, मध्यस्थता तंत्र, उत्पाद दायित्व और ई-कॉमर्स प्रावधानों—पर भी प्रकाश डाला।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री अनिल श्रीवास्तव ने संगठन की 50 वर्ष की यात्रा पर जानकारी दी तथा उपभोक्तावाद के जाल से सावधान रहने का आग्रह किया।
कार्यक्रम के अंत में हिंदी विभाग की प्राध्यापक डॉ. सविता डेहरिया ने आभार व्यक्त किया। संचालन NSS की कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गीता चौहान ने किया। इस अवसर पर डॉ. कमलेश सिंह नेगी, महाविद्यालय के प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा ग्राहक पंचायत के प्रतिनिधि डॉ. अनूप श्रीवास्तव एवं एडवोकेट रवि शर्मा उपस्थित रहे।
विज्ञापन