: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पुलिस को व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35) के अनुसार आरोपी/संदिग्ध को उपस्थिति के लिए नोटिस नहीं देना चाहिए
Admin
Mon, Jan 27, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पुलिस को व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35) के अनुसार आरोपी/संदिग्ध को उपस्थिति के लिए नोटिस नहीं देना चाहिए।
न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नोटिस की सेवा को सीआरपीसी, 1973/बीएनएसएस, 2023 के तहत मान्यता प्राप्त और निर्धारित सेवा के तरीके के विकल्प या विकल्प के रूप में नहीं माना या पहचाना नहीं जा सकता है।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि सीआरपीसी की धारा 160/बीएनएसएस, 2023 की धारा 179 और सीआरपीसी की धारा 175/बीएनएसएस की धारा 195 के तहत आरोपी व्यक्तियों को नोटिस या अन्यथा केवल सीआरपीसी/बीएनएसएस के तहत निर्धारित सेवा के माध्यम से जारी किए जा सकते हैं।
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