भोपाल महानगर की ओर से जनहित अभियान पर आधारित : अवैध पार्किंग पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की सख्ती – भोपाल के चार प्रतिष्ठानों को आग्रह किया कि आप 7 दिवस में ठीक करे
Ashwani Kumar Sinha
Tue, Jun 10, 2025
अवैध पार्किंग पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की सख्ती – भोपाल के चार प्रतिष्ठानों को किया आग्रह की 7 दिवसीय में पार्किंग व्यवस्था सुधारे
भोपाल, 10 जून 2025।
जनहित एवं उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए सतत सक्रिय अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर द्वारा आज चार प्रमुख संस्थानों को फुटपाथ और सार्वजनिक सड़कों पर अनधिकृत पार्किंग के विरुद्ध सख्त चेतावनी देते हुए 7 दिवस में सुधार हेतु औपचारिक पत्र सौंपा गया।
यह पत्र सागर हॉस्पिटल, Varenyam मोटर्स, वृंदावन ढाबा तथा Laa Parl होटल को सौंपा गया, जिनके बाहर राहगीरों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा लगातार अवरोध और असुविधा की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन संस्थानों के ग्राहकों के वाहनों द्वारा फुटपाथ और सड़क के हिस्से पर की जा रही अवैध पार्किंग, आमजनों, विशेषकर महिलाओं, स्कूली बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है और दुर्घटना की आशंका बढ़ा रही है।
🔸 सुप्रीम कोर्ट एवं शासन के आदेशों का उल्लंघन
ग्राहक पंचायत द्वारा भेजे गए पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्रमांक Civil Appeal No. 4156 of 2002 (MCD v. Qutab Enclave) तथा मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 12 जुलाई 2022 का हवाला देते हुए बताया गया है कि यह स्थिति स्पष्ट रूप से कानून और निर्देशों का उल्लंघन है।
इन आदेशों में फुटपाथ को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रखने और सार्वजनिक सड़कों पर अतिक्रमण न करने के निर्देश दिए गए हैं। संस्था ने चेताया कि यदि 7 दिवस में इस स्थिति का निराकरण नहीं किया गया, तो यह विषय उच्च अधिकारियों, मीडिया और विधिक मंचों पर उठाया जाएगा।
🔹 संगठन की ओर से रखी गई मुख्य मांगें:
1. प्रतिष्ठानों के बाहर फुटपाथ और सड़क पर पार्किंग को तत्काल रोका जाए।
2. स्थायी गार्ड, संकेतक अथवा बोर्ड लगाकर ग्राहकों को निर्देशित किया जाए।
3. सभी प्रकार के अस्थायी/स्थायी अतिक्रमण हटाए जाएं।
4. 7 दिन के भीतर संस्था को लिखित में कार्रवाई की जानकारी दी जाए।
🔸 प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे:
इस कार्रवाई के दौरान संगठन के प्रतिनिधि मंडल में
भोपाल महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र रघुवंशी,
सचिव दीपक चौरसिया,
विधि आयाम प्रमुख अश्वनी कुमार सिन्हा,
सदस्य शैलेन्द्र रघुवंशी तथा सीताराम रजक उपस्थित रहे।
🔹 जनहित सर्वोपरि है
संगठन ने स्पष्ट किया कि इस कदम का उद्देश्य किसी प्रतिष्ठान को नुकसान पहुँचाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित और कानून व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराना है। यदि समयबद्ध समाधान नहीं किया गया, तो संगठन कानूनी एवं सामाजिक माध्यमों से इसका विरोध करेगा।
यह रिपोर्ट अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर की ओर से प्राप्त जनहित अभियान की
जानकारी पर आधारित है।
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