23 अक्टूबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। : भोपाल में अवैध पटाखों व कार्बाइड गन पर सख्त प्रतिबंध, तत्काल प्रभाव से लागू आदेश
Ashwani Kumar Sinha
Fri, Oct 24, 2025
भोपाल में अवैध पटाखों व कार्बाइड गन पर सख्त प्रतिबंध, तत्काल प्रभाव से लागू आदेश
भोपाल, 23 अक्टूबर 2025।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण की दृष्टि से बड़ा कदम उठाते हुए भोपाल जिले में प्रतिबंधित एवं अवैध रूप से तैयार किए जा रहे पटाखों तथा “कार्बाइड गन” पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश कार्यालय क्रमांक 547/अजिद/2025 के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पारित किया गया है। यह आदेश पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 545-546 (दिनांक 22 अक्टूबर 2025) में आंशिक संशोधन करते हुए जारी हुआ है।
प्रशासन ने पाया कि कुछ व्यक्ति एवं व्यापारी लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (जिन्हें आम भाषा में “कार्बाइड गन” कहा जाता है) का निर्माण एवं विक्रय कर रहे हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
आदेश के प्रमुख बिंदु:
कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी अब ऐसे अवैध पटाखों, आतिशबाजी या “कार्बाइड गन” का निर्माण, भंडारण या विक्रय नहीं करेगा।
इस प्रकार की वस्तुओं की बिक्री, वितरण या सार्वजनिक प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी एवं संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे।
चूंकि आदेश की पूर्व सूचना देना संभव नहीं था, इसलिए इसे एक पक्षीय (ex parte) रूप में पारित किया गया है। आदेश से प्रभावित कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(5) के अंतर्गत राहत हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
आदेश की सूचना भोपाल जिले के सभी प्रशासनिक कार्यालयों, थानों, नगर निगमों, पंचायतों एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित की जाएगी।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
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