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खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दोषी : होली से पहले मिलावट पर सख्ती, 246 खाद्य नमूने जांच हेतु भेजे गए

Ashwani Kumar Sinha

Sun, Mar 1, 2026

होली से पहले मिलावट पर सख्ती, 246 खाद्य नमूने जांच हेतु भेजे गए

भोपाल। होली त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार त्यौहारी सीजन में आमजन को शुद्ध एवं गुणवत्ता-पूर्ण दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रशासन द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अपर जिला दण्डाधिकारी सुमित कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम ने आज दिनांक 01 मार्च 2026 को मंगलवारा क्षेत्र, ओल्ड भोपाल में व्यापक निरीक्षण एवं कार्रवाई की।

इस अभियान के अंतर्गत आनंद मावा भंडार, राजश्री मावा, महेंद्र मावा, महाकाल मावा भंडार, भोपाल डेरी, न्यू कृष्णा डेरी (नादररा बस स्टैंड) सहित विभिन्न मावा एवं मिठाई प्रतिष्ठानों तथा छप्पन भोग मिठाई कारखाने का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पनीर, दही, मावा, घी, मिल्क केक, रिफाइंड सोयाबीन तेल (पैक्ड एवं लूज), सोया तेल (खुला) सहित अन्य खाद्य पदार्थों को मिलावट की शंका के आधार पर जप्त कर नमूने लिए गए। सभी नमूने जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

खाद्य प्रशासन ने जानकारी दी कि विगत एक माह में भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों में की गई संयुक्त कार्रवाइयों के दौरान मावा, पनीर, दही, घी, सोयाबीन तेल, ड्राय फ्रूट्स, नमकीन, मिठाई, तेल, मैदा, बेसन आदि खाद्य पदार्थों के कुल 246 नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जा चुके हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे त्यौहार के दौरान केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री क्रय करें तथा किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ या मिलावट की सूचना तत्काल खाद्य सुरक्षा विभाग को दें।

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