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सरकार का उद्देश्य है कि लोग नए और सुरक्षित वाहनों का उपयोग करें : 20 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण पर नई फीस – केंद्र सरकार ने जारी किए नियम

Ashwani Kumar Sinha

Tue, Sep 16, 2025

🚘 20 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण पर नई फीस – केंद्र सरकार ने जारी किए नियम

नई दिल्ली, 20 अगस्त 2025।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 में संशोधन करते हुए पुराने वाहनों के पंजीकरण शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। यह अधिसूचना G.S.R. 568(E) के रूप में भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई है।

📝 नया क्या है?

  • 15 से 20 साल पुराने वाहन : पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) नवीनीकरण के लिए अब स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

  • 20 साल से ज्यादा पुराने वाहन : इनके लिए अलग श्रेणियाँ और शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

💰 नई शुल्क संरचना (20 साल से पुराने वाहनों के लिए)

  • अशक्त वाहन (Invalid Carriage) – ₹100

  • मोटर साइकिल – ₹2,000

  • तीन-पहिया / क्वाड्रिसाइकिल – ₹5,000

  • हल्का मोटर वाहन (कार/जीप आदि) – ₹10,000

  • आयातित मोटर साइकिल / तीन पहिया – ₹20,000

  • आयातित कार / बड़े वाहन (चार या अधिक पहिया) – ₹80,000

  • अन्य सभी वाहन – ₹12,000

👉 सभी शुल्क GST को छोड़कर निर्धारित किए गए हैं।

📅 कब से लागू होगा?

ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि (20 अगस्त 2025) से प्रभावी हो गए हैं।

🚦 जनता पर असर

  • पुराने वाहन रखने वालों को अब पंजीकरण नवीनीकरण पर अधिक खर्च करना होगा।

  • इससे सड़क पर चल रहे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की संख्या कम होने की संभावना है।

  • सरकार का उद्देश्य है कि लोग नए और सुरक्षित वाहनों का उपयोग करें, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण को भी बढ़ावा मिले।


[फ़ाइल सं.: RT-23013/2/2021-T]
स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार

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