ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित,गुणवत्तापूर्ण एवं शुद्ध खाद्य सामग्री मिले : भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्यवाही: मिठाई, तेल, मावा समेत 30 से अधिक नमूने जांच हेतु लिए गए
Ashwani Kumar Sinha
Thu, Aug 7, 2025
भोपाल में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्यवाही: मिठाई, तेल, मावा समेत 30 से अधिक नमूने जांच हेतु लिए गए
भोपाल, 6 अगस्त 2025 — आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने तथा स्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य उत्पादन, विक्रय एवं संग्रहण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा प्रशासन, भोपाल द्वारा सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा राजधानी भोपाल के विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के 30 से अधिक नमूने संग्रहित किए गए, जिन्हें जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
नमूने लिए गए प्रतिष्ठानों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:
सोनागिरी स्थित अश्विनी अमृतमूल्य से अश्विनी अमृतमूल्य,
चूनाभट्टी स्थित छप्पन भोग से मलाई बर्फी,
कोलार रोड स्थित श्याम डेयरी एंड स्वीट्स से मावा,
सलैया स्थित श्री बीकानेर नमकीन सेंटर से मावा पेडा एवं पतिसा,
अयोध्या बायपास स्थित राजस्थान मिष्ठान भण्डार से सोनपपड़ी, बेसन लड्डू एवं नमकीन,
कोलार स्थित मुरैना गजक एंड डेयरी से मिल्क केक एवं रसगुल्ला,
शाहपुरा स्थित मुंबई बडा पाव से तेल,
मंगलवारा स्थित महेन्द्र मावा भण्डार से मावा,
नेहरू नगर स्थित मधुरम स्वीट्स से मिठाई कुंदा,
पिपलानी स्थित लॉडर्स कृष्णा ट्रेडर्स से तिलोनी तिल तेल एवं गोपाल डेयरी से पनीर, मावा एवं दही,
बैरसिया स्थित श्रीराम किराना से हर्षित नमकीन,
मिलन नमकीन (कोलार) से राज बर्फी, पिस्ता पेडा एवं लौंग सेव,
वाहे गुरु डेयरी (कोलार) से मावा,
महालक्ष्मी बीकानेर स्वीट्स (अयोध्या बायपास) से मलाई टिकिया, मलाई पेडा एवं सोनपपड़ी,
चाय हो जाए (सलैया) से मैदा एवं दही,
जैन डेयरी (कोलार) से मावा,
आनंद मावा (छावनी रोड, मंगलवारा) से घी एवं मावा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में अनुसूची-4 के तहत गंदगी व अस्वच्छ परिस्थितियाँ पाई गईं। साथ ही फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड का अभाव, लाइसेंस प्रदर्शित न होना जैसे मामलों में संबंधित प्रतिष्ठानों को धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। प्रकरणों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रशासन द्वारा यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं शुद्ध खाद्य सामग्री मिलती रहे।


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