ग्राहक पंचायत का कहना है कि जांच तो आवश्यक है ही, परंतु : मध्य प्रदेश में दीपावली पर खाद्य पदार्थों की सघन जांच के निर्देश, पर शिकायत व्यवस्था का उल्लेख नहीं
Ashwani Kumar Sinha
Mon, Oct 13, 2025
दीपावली पर खाद्य पदार्थों की सघन जांच के निर्देश, पर शिकायत व्यवस्था का उल्लेख नहीं
ग्राहक पंचायत ने आम जनता के लिए शिकायत नंबर जारी करने की मांग की
भोपाल। आगामी दीपावली त्यौहार को देखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश ने सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों (FSO) को खाद्य पदार्थों की नियमित जांच एवं नमूना कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। विभाग के नियंत्रक श्री दिनेश श्रीवास्तव, IAS द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारी अपने-अपने जिलों में दूध, मावा, पनीर, मिठाई, नमकीन, तेल, मसाले सहित सभी खाद्य सामग्रियों की जांच जारी रखें।
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी स्थान पर मिलावट पाई जाती है तो संबंधित वस्तुओं को जप्त करते हुए, व्यापारी का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाए। साथ ही त्यौहार के दौरान किसी भी जिले में यदि अप्रिय घटना घटित होती है, तो उसकी जवाबदेही संबंधित अधिकारी की होगी और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि, इस आदेश में आम जनता के लिए शिकायत या सूचना देने हेतु किसी हेल्पलाइन नंबर या कार्यालय पते का उल्लेख नहीं किया गया है। इस संदर्भ में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर अध्यक्ष सुरेन्द्र रघुवंशी और विधि आयाम प्रमुख अश्वनी कुमार ने विभाग से आग्रह किया है कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए शिकायत हेतु संपर्क नंबर, ईमेल अथवा जिला स्तरीय कार्यालय पते भी सार्वजनिक किए जाएं, ताकि लोग सीधे तौर पर मिलावट संबंधी शिकायत दर्ज करा सकें।
ग्राहक पंचायत का कहना है कि जांच तो आवश्यक है ही, परंतु जनभागीदारी के बिना प्रभावी परिणाम संभव नहीं हैं। आम नागरिकों को शिकायत करने का सुलभ माध्यम उपलब्ध कराया जाना उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है।
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