: खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में 80 प्रकरणों में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भोपाल श्री सिद्धार्थ जैन के द्वारा कुल आठ लाख साठ हजार जुर्माना अधिरोपित किया गया
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Thu, Jan 9, 2025
80 प्रकरणों में आठ लाख साठ हजार जुर्माना अधिरोपित
खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में 80 प्रकरणों में न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, भोपाल श्री सिद्धार्थ जैन के द्वारा कुल आठ लाख साठ हजार जुर्माना अधिरोपित किया गया है। न्याय निर्णायक अधिकारी, भोपाल के द्वारा पारित आदेशों में ग्वालियर के मावा कारोबारी सुरेश कन्नौजी के विरूद्ध अवमानक मावा के विक्रय के आरोप में लगाये गये दो प्रकरणों में रूपये एक लाख, भोपाल के मावा कारोबारी पंकज यादव के विरूद्ध पचास हजार, राइट प्राइज सुपर स्टोर, अवधपुरी के प्रोप्राइटर ईशान मण्डल के विरूद्ध अवमानक तथा मिथ्याछाप चना विकय के आरोप में रूपये पच्चीस हजार, महेन्द्र मावा भण्डार, मंगलवारा के प्रोप्राइटर अनिरूद्ध राजपूत के विरूद्ध अवमानक मावा विक्रय के आरोप में रूपये पच्चीस हजार, मां भवानी किराना, बड़झिरी के प्रोप्राइटर देवीसिंह प्रजापति के विरूद्ध अवमानक चना दाल के विक्रय के आरोप में रूपये पच्चीस हजार, मावा विक्रेता रामवरन सिंह के विरूद्ध अवमानक मावा के विक्रय के आरोप में रूपये पच्चीस हजार, हनी बेकर्स, न्यू मार्केट के प्रोप्राइटर मनीष आहूजा के विरूद्ध अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार का संचालन करने के आरोप में रूपये तीस हजार, मीडोस चार्म हॉस्पिटालिटी, कोलूखेडी के प्रोप्राइटर अंचल गोयल के विरूद्ध अवमानक काजू के विक्रय के आरोप में रूपये तीस हजार, संजय किराना स्टोर, जुमेराती के प्रोप्राइटर संजय तुलसानी के विरूद्ध अवमानक खारक के विक्रय के आरोप में रूपये तीस हजार, रिलांयस रिटेल लिमिटेड, असीमा मॉल के मैनेजर मनोज पाल के विरूद्ध अवमानक रेजिन के विक्रय के आरोप में रूपये पैतीस हजार, जौक रेस्टोरेंट, बोट क्लब के प्रोप्राइटर मो. ताबिश के विरूद्ध अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार का संचालन के आरोप में रूपये पच्चीस हजार जुर्माना शामिल हैं। एक माह की समय सीमा में जुर्माना अदा नहीं किये जाने की स्थिति में प्रतिष्ठान की खाद्य अनुज्ञप्ति निलंबित की जायेगी ।
खाद्य सुरक्षा सुपरवाइजर प्रशिक्षण संपन्न
रेस्टोरेंट आदि में भोजन निर्माण करते समय अपनायी जाने वाली सावधानियों की जानकारी प्रदान करने हेतु खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा FoSTaC प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कलेक्टर भोपाल श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार प्रशिक्षण में बैरसिया तहसील में कार्यरत मध्यान्ह भोजन निर्माण में संलग्न 15 स्वसहायता समूहों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया जिससे समूहों को मध्यान्ह भोजन बनाने के दौरान अपनायी जाने वाली सावधानियों की जानकारी प्रदान की जा सके ।
दिनांकः 09.01.2024
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