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भोपाल। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, भोपाल द्वारा प्राप्त शिकायतों तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच

56 भोग की शिकायत पर एक घंटे में पहुंची टीम प्रतिष्ठान से बेसन बर्फी, केक, पापड़ और क्रीम रोल के नमूने भी जांच के लिए

कोरबा, 28 सितंबर 2026। बलगी नगर स्थित शिव काली मंदिर में स्वर्गीय गिरवर सिंह बिसेन की पुण्य स्मृति एवं स्वर्गीय हनुमान

भोपाल। शासकीय गीतांजलि कन्या स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भोपाल में

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भोपाल में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित : किसी प्रकार की ठगी या अनियमितता होने पर उपभोक्ताओं को उपभोक्ता न्यायालयों की मदद लेनी चाहिए

Ashwani Kumar Sinha

Sun, Mar 15, 2026

भोपाल में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

भोपाल, 15 मार्च 2026। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला भोपाल द्वारा मिंटो हॉल, भोपाल में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला क्रमांक MP02AV7407 के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट, उसकी पहचान तथा घरेलू स्तर पर जांच के सरल उपायों की जानकारी दी गई।

इस दौरान अधिकारियों ने ग्रीष्म ऋतु में बिकने वाले पेय पदार्थों जैसे जूस, मैंगोशेक, आइसक्रीम, आइस कैंडी और आइसगोला में कृत्रिम रंग एवं आर्टिफिशियल स्वीटनर के उपयोग के प्रति सावधान रहने की सलाह दी। साथ ही उपभोक्ताओं को पैक्ड खाद्य सामग्री खरीदते समय निर्माण तिथि, बेस्ट बिफोर तिथि और गुणवत्ता संबंधी जानकारी अवश्य जांचने के लिए प्रेरित किया गया।

इसी अवसर पर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग, जागरूक और दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की ठगी या अनियमितता होने पर उपभोक्ताओं को उपभोक्ता न्यायालयों की मदद लेनी चाहिए तथा अन्य लोगों को भी जागरूक करना चाहिए।

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि खरीदारी के समय बिल लेना, उत्पाद की गुणवत्ता और समाप्ति तिथि देखना तथा किसी भी गड़बड़ी पर शिकायत दर्ज कराना जागरूक उपभोक्ता की पहचान है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कानून में ऑनलाइन शिकायत और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सुविधा भी उपलब्ध है। जिला आयोग के निर्णय से असंतुष्ट होने पर राज्य आयोग में अपील की जा सकती है।

उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट को गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है, क्योंकि यह लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि सशक्त और जागरूक उपभोक्ता ही मजबूत अर्थव्यवस्था की आधारशिला होता है और उपभोक्ताओं को सुरक्षित तथा गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है।

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