उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं : भोपाल के 7 नंबर बस स्टॉप स्थित सागर गैरे आउटलेट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई
Ashwani Kumar Sinha
Thu, May 7, 2026
भोपाल के 7 नंबर बस स्टॉप स्थित सागर गैरे आउटलेट पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई
भोजन में कीड़े मिलने की शिकायत के बाद नोटिस जारी, नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए
भोपाल। राजधानी भोपाल के 7 नंबर बस स्टॉप स्थित सागर गैरे आउटलेट में भोजन में कीड़े मिलने की गंभीर शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है।
कलेक्टर भोपाल एवं अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन के निर्देश पर विभागीय टीम ने प्रतिष्ठान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के रखरखाव एवं स्वच्छता व्यवस्था में कई अनियमितताएं पाई गईं।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नोटिस जारी
स्वच्छता मानकों के उल्लंघन और खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संस्थान संचालक को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम एवं विनियम 2011 की धारा 32 के अंतर्गत वैधानिक नोटिस जारी किया गया है।
विभागीय टीम ने गुणवत्ता जांच हेतु खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उन्हें तत्काल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। लैब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
14 दिन में सुधार के निर्देश
धारा 32 के तहत जारी नोटिस में संचालक को 14 दिनों के भीतर परिसर की स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा मानकों में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समयावधि में सुधार नहीं होने की स्थिति में प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है।
“स्वास्थ्य से समझौता नहीं”
मुख्यालय खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। जिले के प्रमुख खाद्य प्रतिष्ठानों की लगातार निगरानी की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
दिनांक : 07 मई 2026
— खाद्य सुरक्षा प्रशासन, जिला भोपाल
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