खाद्य पदार्थ में मिलावट पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ जुर्माना : रक्षाबंधन पर मिलावटखोरी की आशंका: खाद्य सुरक्षा विभाग से ग्राहक पंचायत की मांग
Ashwani Kumar Sinha
Tue, Aug 5, 2025
रक्षाबंधन पर मिलावटखोरी की आशंका: खाद्य सुरक्षा विभाग से विशेष अभियान की मांग
भोपाल, 5 अगस्त 2025 — आगामी रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए मिठाई और खाद्य सामग्री की बिक्री में भारी इजाफा होने वाला है। ऐसे में मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बाजार में घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। इस विषय में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत भोपाल महानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भोपाल को एक मांगपत्र सौंपा गया है, जिसमें पर्व के दौरान खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान चलाने की मांग की गई है।
प्रमुख मांगे इस प्रकार हैं:
1️⃣ औचक निरीक्षण एवं नमूना परीक्षण:
जिले के समस्त मिठाई एवं खाद्य प्रतिष्ठानों पर बिना पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण किए जाएं और मौके पर ही खाद्य सामग्री के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच की जाए।
2️⃣ शिकायत नंबर का स्पष्ट प्रदर्शन:
सभी प्रतिष्ठानों में फूड एंड सेफ्टी कार्यालय का शिकायत संपर्क नंबर इस प्रकार प्रदर्शित किया जाए कि ग्राहक उसे आसानी से देख सकें और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकें।
जनहित में की गई इस पहल में यह स्पष्ट किया गया है कि पर्वों के समय खाद्य पदार्थों की अधिक मांग का फायदा उठाकर कई विक्रेता नकली, मिलावटी और अस्वच्छ सामग्री का विक्रय करते हैं, जिससे जनस्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है।
उपभोक्ता संगठनों ने भी की पहल का समर्थन
भोपाल के उपभोक्ता संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए प्रशासन से अपील की है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए जनहित में तत्काल निरीक्षण अभियान चलाया जाए।
क्या कहता है कानून?
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार, किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ जुर्माना, लाइसेंस निरस्तीकरण एवं न्यायालयीन कार्यवाही की जा सकती है।
👉 अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत भोपाल महानगर ने मांग की है कि यह कार्रवाई रक्षाबंधन से पूर्व प्रभावी रूप से शुरू की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित, शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।
विज्ञापन