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: बिना पंजीयन पर्सनल गाड़ियों से ड्राइविंग ट्रेनिंग

Admin

Sat, Jun 8, 2024

भोपाल ही नहीं प्रदेश भर में प्राइवेट गाड़ियों से ड्राइविंग सिखाई जा रही है। इसके बाद भी आरटीओ, ट्रैफिक पुलिस सहित अन्य एजेंसियों द्वारा ऐसे वाहनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही नहीं हो रहीं हैं।

भोपाल में 7 दिन की क्लास का जिसमें एक दिन में सिर्फ 5 किलोमीटर चला कर सिखाने की फीस 1500 से 2000 रुपए के बीच हैं। अगर 7 किलोमीटर तो  रेट 2200 से 2400 तक 

नियम, ड्राइविंग सिखाने के लिए परिवहन विभाग में गाड़ी का पंजीयन जरुरी होता हैं। साथ ही जिस वाहन से ड्रायविंग सिखाना हो, उस पर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन और टैक्स भरा हुआ होना चाहिए। जहा तक प्राइवेट ड्रायविंग सेंटर या स्कूल को संचालित करने का मामला है,  कमर्शियल नंबर पर रजिस्टर्ड  फर्म के पास दो चार या दो पहिया वाहन होना जरुरी है। इसके अलावा एक ऐसा ऑफिस जिसमें सिम्युलेटर, थ्योरी क्लासेस आदि लगाने के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए। 

भोपाल शहर में 100से ज्यादा प्राइवेट रजिस्ट्रेशन नंबर की गाडियों से ड्रायविंग सिखाई जा रही है। जो लोग ड्रायविंग सिखा रहे हैं, उनके पास न तो कमर्शियल रजिस्ट्रेशन नंबर का वाहन हैं और न अपना सेटअप। 

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