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: लंबे समय तक लगातार हिरासत में रखना ( मामले में 7 वर्ष) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत शीघ्र सुनवाई के अधिकार को कमजोर करेगा।

Admin

Sun, Sep 8, 2024
सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे मुकदमों के शीघ्र निष्कर्ष को सुनिश्चित करने के लिए उपाय करें, विशेष रूप से जघन्य अपराधों और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों में। मुबारक अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, विशेष अनुमति अपील (सीआरएल) संख्या 8215/2024 भारत का सर्वोच्च न्यायालय अदालत ने कहा, "लंबे समय तक लगातार हिरासत में रखना (इस मामले में 7 वर्ष) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत शीघ्र सुनवाई के अधिकार को कमजोर करेगा। चूंकि राज्य उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के बावजूद मुकदमे का शीघ्र निष्कर्ष सुनिश्चित करने में विफल रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत देने का मामला बनता है।"

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