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: सिविल जज भर्ती: गलत जानकारी देने पर आवेदक बर्खास्त

Admin

Sat, Mar 1, 2025
सिविल जज भर्ती: गलत जानकारी देने पर आवेदक बर्खास्त जनहित समाचार डॉट इन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सिविल जज वर्ग-2 भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाना अनुचित है। विदिशा निवासी अतुल ठाकुर, जिन्होंने 2007 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 2008 में सिविल जज वर्ग-2 के पद पर नियुक्त हुए थे, को बर्खास्त कर दिया गया है। अतुल ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी नियुक्ति के समय यह तथ्य छिपाया कि उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है। इस गड़बड़ी के चलते हाईकोर्ट में मामला लंबित था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद उनके बर्खास्तगी आदेश को जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नियुक्ति के दौरान दी गई सभी जानकारियाँ सत्य और पारदर्शी होनी चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार आपराधिक रिकॉर्ड छिपाता है, तो उसे नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है।

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