उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उल्लंघन : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत भोपाल महानगर ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर लिया संज्ञान, स्नेह बुक सेंटर एमपी नगर जोन-1
Ashwani Kumar Sinha
Sat, May 31, 2025
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत भोपाल महानगर ने उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन पर लिया संज्ञान, स्नेह बुक सेंटर एमपी नगर जोन-1 पर शिकायत
भोपाल, 29 मई।
भोपाल के एमपी नगर जोन-1 स्थित स्नेह बुक सेंटर, जो शहर के लगभग 80% स्कूलों की किताबों का प्रमुख विक्रेता माना जाता है, उस पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर को प्राप्त हुई उपभोक्ता शिकायतों के अनुसार, स्नेह बुक सेंटर द्वारा ग्राहकों से भुगतान के लिए केवल कैश और UPI के माध्यम से भुगतान की बाध्यता लागू की जा रही है। जब ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान की मांग करते हैं, तो दुकानदार यह कहकर मना कर देता है कि दुकान पर कार्ड स्वाइप की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई मामलों में यदि उपभोक्ता सहमत न हो तो दुकानदार पुस्तकें वापिस ले लेता है।
विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि कई स्कूलों की किताबें केवल इसी दुकान पर उपलब्ध होती हैं, और पालकों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होता, जिससे वे मजबूरीवश दुकानदार द्वारा थोपे गए भुगतान माध्यम को स्वीकार करते हैं।
ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों ने इसे उपभोक्ता के विकल्प चुनने के अधिकार का उल्लंघन बताया है, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(9) के अंतर्गत ‘अवांछनीय व्यापार व्यवहार’ की श्रेणी में आता है।
ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर द्वारा इस प्रकरण में आज औपचारिक रूप से संज्ञान लेते हुए नगर उपभोक्ता विभाग एवं संबंधित प्राधिकरणों को कार्यवाही हेतु अनुशंसा भेजी गई है। साथ ही चेताया गया है कि यदि जल्द इस व्यवहार में सुधार नहीं किया गया तो जनहित में बड़े स्तर पर उपभोक्ता अभियान चलाया जाएगा।
संस्था ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के दबाव में न आएं और अपने भुगतान के अधिकार का प्रयोग करने से पीछे न हटें। जरूरत पड़ने पर संस्था कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएगी।
सम्पर्क:
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर
D 26 , 74 बांग्ला भोपाल में शिकायत दर्ज कराये।
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