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: भोपाल में कोचिंग संस्थानों पर नियम उल्लंघन का आरोप, अभा ग्राहक पंचायत ने बाल आयोग से की कार्रवाई की मांग

Admin

Mon, Mar 10, 2025

भोपाल में कोचिंग संस्थानों पर नियम उल्लंघन का आरोप, अभा ग्राहक पंचायत ने की कार्रवाई की मांग

भोपाल। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, भोपाल महानगर ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है कि भोपाल के एमपी नगर स्थित कोचिंग संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अवैध रूप से प्रवेश देकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। ग्राहक पंचायत के महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र रघुवंशी एवं प्रचार आयाम से अश्वनी कुमार सिन्हा ने इस मामले में तत्काल जांच एवं कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्राहक पंचायत ने अपनी शिकायत में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के स्पष्ट नियमों के बावजूद, एमपी नगर सहित कई कोचिंग संस्थान 6वीं से 10वीं कक्षा तक के छात्रों को पढ़ा रहे हैं, जो पूरी तरह अवैध है। यह न केवल सरकारी निर्देशों का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी हानिकारक है। ग्राहक पंचायत की प्रमुख मांगें: 1. भोपाल के सभी कोचिंग संस्थानों की गहन जांच हो। 2. नियम तोड़ने वाले संस्थानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। 3. अभिभावकों को इस नियम की जानकारी देकर जागरूक किया जाए। 4. भविष्य में नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित की जाए। ग्राहक पंचायत ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो इस मामले को उच्च अधिकारियों व न्यायालय तक ले जाया जाएगा। अब देखना होगा कि राज्य बाल आयोग इस गंभीर मुद्दे पर क्या कदम उठाता है।

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