: मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आरटीई 2009 और पोक्सो 2012 पर कार्यशाला
Admin
Wed, Jan 24, 2024
आज दिनांक 24 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा भोपाल के समन्वय भवन न्यू मार्केट में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला का शुभारंभ श्री उदय प्रताप सिंह मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग के मुख्य अतिथि एवं सुश्री निर्मला भूरिया महिला एवं बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन के विशेष अतिथिय में दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष दविंद्र मोरे द्वारा मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया एवं कार्यशाला की उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया।
निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पर डॉ आशीष भारती द्वारा दी गई जानकारी की एक कक्षा में कितने बच्चे पर कितने टीचर की नियुक्ति अनिवार्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा निशुल्क एवं अनिवार्य बताया गया। इसी प्रकार पोक्सो अधिनियम 2012 पर श्री विभांशु जोशी द्वारा बताया गया कि बच्चों पर लैंगिक अपराध से संबंधित प्रकरण में गोपनीयता और कार्यवाही कितनी अनिवार्य है।
इस कार्यशाला में बाल आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान सदस्य अनुराग पांडे, ओंकार सिंह, श्रीमती मेघा पवार और राज्य के समस्त जिलों के बाल कल्याण समिति एवं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य लोग उपस्थित थे।
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