उपभोक्ताओं के लिए सुझाव : FSSAI ने फलों को पकाने में रसायनों और सिंथेटिक कोटिंग्स के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाई
Ashwani Kumar Sinha
Wed, May 21, 2025
FSSAI ने फलों को पकाने में रसायनों और सिंथेटिक कोटिंग्स के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाई
नई दिल्ली, 20 मई 2025 — भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देशित किया है कि वे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रतिबंधित रसायनों और सिंथेटिक कोटिंग्स के उपयोग पर कड़ी निगरानी रखें और विशेष प्रवर्तन अभियान चलाएं।
प्रतिबंधित रसायन और उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव:
FSSAI ने विशेष रूप से कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर चिंता व्यक्त की है, जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल किया जाता है। यह रसायन "मसाला" के नाम से भी जाना जाता है और इसके उपयोग से मुंह के छाले, गैस्ट्रिक जलन और कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
इसके अतिरिक्त, कुछ व्यापारी एथीफोन (ethephon) रसायन का उपयोग करके फलों को सीधे डुबोकर पकाते हैं, जो FSSAI मानकों के अनुसार असुरक्षित और गैरकानूनी है।
सुरक्षित विकल्प और दिशा-निर्देश:
FSSAI ने एथिलीन गैस को एक सुरक्षित विकल्प के रूप में मान्यता दी है, बशर्ते इसका उपयोग निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार किया जाए। इस SOP में चैंबर की आवश्यकताएं, संचालन शर्तें, स्रोत, सुरक्षा दिशानिर्देश और उपचार के बाद की प्रक्रिया शामिल हैं।
कानूनी कार्रवाई और प्रवर्तन:
FSSAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी गोदाम या भंडारण सुविधा में कैल्शियम कार्बाइड पाया जाता है, तो यह खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) के विरुद्ध परिस्थिजन्य साक्ष्य माना जाएगा और FSS अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं के लिए सुझाव:
स्वाभाविक रूप से पके फलों की पहचान करें: ऐसे फलों में मीठी सुगंध होती है, रंग में विविधता होती है। कृत्रिम रूप से पके फलों का रंग अत्यधिक चमकीला और एकसमान होता है।
जल परीक्षण करें: प्राकृतिक रूप से पके फल पानी में डूबते हैं, जबकि रसायनयुक्त फल तैरते हैं।
शिकायत करें: संदेह होने पर स्थानीय राज्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सूचित करें।
FSSAI ने सभी खाद्य व्यवसायों, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे रसायन मुक्त, सुरक्षित और स्वस्थ फलों का सेवन और विक्रय सुनिश्चित करें।
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