कम वजन का च्यवनप्राश बेचने पर डाबर पर ₹50,060 का जुर्माना : यह फैसला उपभोक्ताओं को जागरूक रहने और व्यापारियों को ईमानदार व्यापार की ओर सचेत
Ashwani Kumar Sinha
Fri, Sep 12, 2025
कम वजन का च्यवनप्राश बेचने पर डाबर पर ₹50,060 का जुर्माना
भोपाल | लीगल रिपोर्टर
भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम ने डाबर इंडिया लिमिटेड पर ₹50,060 का हर्जाना लगाया है। मामला 950 ग्राम लिखे च्यवनप्राश के डिब्बे में मात्र 760 ग्राम वजन निकलने का है।
मामले की शुरुआत
टीला जमालपुरा निवासी धर्मेंद्र उपाध्याय ने 26 जून 2023 को स्थानीय मेडिकल स्टोर से 950 ग्राम का च्यवनप्राश ₹375 में खरीदा। हाथ में पकड़ते ही उन्हें डिब्बे का वजन कम लगा। शक होने पर जब डिब्बे को तौला गया तो उसमें सिर्फ 760 ग्राम च्यवनप्राश निकला।
फोरम की सुनवाई
ग्राहक ने बिना बिल के ही डिब्बा पेश किया।
फोरम ने खुद सील पैक डिब्बे का वजन करवाया, जो 756 ग्राम निकला।
पैकेजिंग पर 950 ग्राम अंकित होने के बावजूद वजन कम पाया गया।
फोरम की बेंच-2 (अध्यक्ष गिरिबाला सिंह एवं सदस्य अंजुम फिरोज) ने माना कि यह मामला अनुचित व्यापार और सेवा में कमी का है।
डाबर का पक्ष
डाबर ने जवाब में कहा कि उनकी मैन्यूफैक्चरिंग प्रक्रिया ऑटोमैटिक है और ग्राहक ने खरीद का बिल प्रस्तुत नहीं किया।
फोरम का निर्णय
ग्राहक को अधिक वसूले गए ₹60 वापस करने का आदेश।
₹45,000 मानसिक कष्ट हेतु हर्जाना।
₹5,000 वाद-व्यय।
कुल हर्जाना ₹50,060।
महत्वपूर्ण संदेश
फोरम ने स्पष्ट किया कि बिल न होने पर भी उपभोक्ता की शिकायत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यदि सबूत (जैसे पैक प्रोडक्ट) उपलब्ध हों।
व्यापारी व निर्माता कंपनियों को पैकेजिंग और वास्तविक सामग्री में पारदर्शिता रखनी होगी।
ग्राहकों को भी सजग रहकर खरीदे गए उत्पाद का वजन और पैकिंग की जानकारी जांचनी चाहिए।
निष्कर्ष: यह फैसला उपभोक्ताओं को जागरूक रहने और व्यापारियों को ईमानदार व्यापार की ओर सचेत करता है।
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