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भविष्य में उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन रोकने हेतु कड़ी चेतावनी भी : भ्रामक विज्ञापन पर रैपिडो को ₹10 लाख का जुर्माना

Ashwani Kumar Sinha

Fri, Aug 22, 2025

🚨 भ्रामक विज्ञापन पर रैपिडो को ₹10 लाख का जुर्माना

नई दिल्ली | उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी बड़ी कार्रवाई
सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने कैब और ऑटो सेवा प्रदाता रैपिडो पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है।

❌ विवादित ऑफर

रैपिडो ने ग्राहकों को लुभाने के लिए यह विज्ञापन दिया था:
👉 “ऑटो 5 मिनट में या पाएं ₹50”
लेकिन हकीकत में हजारों उपभोक्ताओं को तय समय पर ऑटो न मिलने के बावजूद ₹50 का मुआवजा नहीं दिया गया।

⚖️ CCPA का आदेश

  • भ्रामक विज्ञापन (Misleading Advertisement) मानते हुए कंपनी पर ₹10 लाख पेनल्टी लगाई गई।

  • कंपनी को उन सभी ग्राहकों को ₹50 वापस करने का आदेश, जिन्हें वादे के अनुसार मुआवजा नहीं मिला।

  • भविष्य में उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन रोकने हेतु कड़ी चेतावनी भी जारी की गई।

📌 क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?

  • यह आदेश उन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए नजीर है, जो "आकर्षक ऑफर्स" देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करते हैं।

  • उपभोक्ता अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर सीधे CCPA या जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

  • यह निर्णय डिजिटल इकॉनमी में पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण को और मज़बूत करेगा।

  • 🔎 विशेषज्ञों की राय

उपभोक्ता अधिकार विशेषज्ञों का कहना है कि –
"यह केस दिखाता है कि कोई भी कंपनी, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, झूठे या अधूरे वादों के जरिए ग्राहकों को गुमराह नहीं कर सकती।"

📢 निष्कर्ष:
रैपिडो पर हुई कार्रवाई हर उपभोक्ता के लिए सबक है कि यदि सेवा या उत्पाद में वादा पूरा नहीं होता तो
शिकायत दर्ज कर न्याय पाया जा सकता है।


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